ट्राई को मिल रही थी शिकायत टेलीकॉम कंपनियों के प्लान्स को लेकर ट्राई को कस्टमर्स की शिकायतें मिल रही थीं। कस्टमर्स का आरोप था कि कंपनियों 30 दिन की वैलिडिटी के बजाय 28 दिन की वैलिडेटी देती है। इसके कारण उन्हें साल में 12 की जगह 13 बार रिचार्ज कराना पड़ता है। इसके बाद ट्राई ने आदेश जारी कर सभी टेलीकॉम कंपनियों को 60 दिन के अंदर कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर लाने को कहा था जिसकी वैलिडिटी 30 दिन की हो।
ट्राई ने ये भी कहा था कि हर टेलीकॉम ऑपरेटर को एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर लाना होगा जो हर महीने की एक ही तारीख रिन्यू होगा। यानी अगर आपने किसी महीने की 15 तारीख को रिचार्ज किया है तो अगला रिचार्ज अगले महीने की 15 तारीख को ही कराना होगा। वहीं यदि किसी ने 31 तारीख को रिचार्ज किया है और उसके अगला महीना 30 ही दिनों का है तो रिचार्ज प्लान उस महीने की आखिरी तारीख तक ही चलेगा
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